राजस्थान विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फेकल्टी के आवेदन शुरू

वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प 5(2) वित्त / सा विले नि/ 2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं शासन के पत्र क्रमांक: प17 (50) शिक्षा-2/ 2021 जयपुर दिनांक 02.09.2022 के क्रम में प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पदो / योग्यताएं / शर्तें और प्रक्रिया निम्नानुसार होगी

विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताएँ

नोट:

1. गेस्ट फैकल्टी हेतु न्युनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।

2. विद्या संदल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत / निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे। 3. सेवा निवृत शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो परन्तु अध्यापक लेवल-1 व अध्यापक लेवल-2 पदों के लिए सेवा निवृत शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी।

4. सेवा निवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे। 5. भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होंगी।

(2) रिक्तियां:

1. विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा।

॥ अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए भाषा विषयों के अतिरिक्त विषयों के पदों पर विभाग में पहले से कार्यरत शिक्षकों को साक्षात्कार प्रक्रिया से प्रथमतः लगाया जाएगा। कम से कम एक बार साक्षात्कार प्रक्रिया हो जाने के पश्चात भरे नहीं जा सके पदो को स्पष्ट रिक्ति के रूप में चिन्हित किया जाएगा। जिन पदों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, उन्हें अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं हेतु गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु रिक्ति के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(3) रिक्तियों का प्रकाशन

विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का अवलोकन संबंधित विद्यालय / पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट http://education.rajasthan.gov.in पर किया जाएगा।

(4) आवेदन प्रक्रिया

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवा निवृत्त शिक्षक / निजी अभ्यर्थी, जो उस पद की पात्रता रखते हो, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय-सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य / पीईईओ को स्वयं व्यक्तिशः विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

(5) वरीयता का निर्धारण

विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य / पीईईओ द्वारा किया जाएगा वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत व प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोड़कर किया जाएगा। समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

विद्या सम्बल योजना के तहत मानदेय

Important Links

योजना का नामराजस्थान विद्या संबल योजना
पद का नामशिक्षक
B.Ed टेलीग्राम ग्रुपज्वाइन
ऑफिशियल विज्ञप्तिडाउनलोड

अन्य शर्तें

। चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य / पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने उपस्थित होंगे।

॥ निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

||| गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाएगा।

IV गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों / सेवा निवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा-निर्देशों के अध्यधीन रखा जायेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।

V गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य / पीईईओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य / पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गैस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।

आवेदन करने की तिथियां

आवेदन का प्रारूप

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