Rajasthan University Sports Board calendar for the session 2022-23

  1. प्रत्येक टीम के एलीजिबिलिटी प्रारूप के साथ प्रत्येक खिलाड़ी की 10वीं, 1072, स्नातक / स्नातकोत्तर की अंकतालिका व पहचान पत्र की संस्था प्रधान से सत्यापित प्रतिलिपि जमा करवाना आवश्यक है एवं प्रवेश शुल्क रसीद की मूल प्रति प्रतियोगिता स्थल पर ले जाना आवश्यक है।
  2. एलीजिबिलिटी प्रारूप में विद्यार्थी के माता पिता के नाम एवं विद्यार्थी का मोबाईल नम्बर सहित सभी प्रविष्टियों का स्पष्ट लिखना अनिवार्य है। (कम्प्यूटराईज्ड प्रषिष्टि को प्राथमिकता दे
  3. आयोजक महाविद्यालय द्वारा प्रतियोगिता की सूचना / निमन्त्रण की प्रतिमा किये बिना प्रतियोगिता से एक दिन पूर्व टीम के मैनेजर / प्रशिक्षक के साथ आयोजन स्थल पर उपस्थिति अनिवार्य है। प्रत्येक प्रतियोगिता के आयोजन की तिथि से एक दिन पूर्व साय 6:00 बजे मैनेजरों / प्रशिक्षकों की उपस्थिति में प्रतियोगिता का ड्रा निकाला जायेगा। बिना टीम मैनेजर / प्रशिक्षक के टीम को प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेने दिया जायेगा।
  4. निर्णयन शुल्क:- टीम खेल रु. 700/- क्रिकट रू. 1000/- व्यक्तिगत खेल रू. 1000/- व एथलटिक्स रू.1200/- प्रति वर्ग प्रति टीम डागी। चयन प्रक्रिया पाले खेलों में प्रति महाविद्यालय को एक ईकाई के रूप में प्रति खेल रखा जायेगा।
  1. जिस महाविद्यालय ने विश्वविद्यालय खेल बोर्ड की वार्षिक प्रवेश शुल्क राशि रू. 10000/- प्रतिवर्ग (छात्र/छात्रा) जमा नहीं करायी है, उस महाविद्यालय के खिलाड़ी किसी भी प्रतियोगिता / चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेने योग्य नहीं होगें।
  2. विश्वविद्यालय टीम के खिलाड़ियों को चयन से पूर्व कूपर टेस्ट में 12 मिनट की शारीरिक दक्षता परीक्षण उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इस परीक्षण में 12 मिनट में छात्र के लिए 24 कि.मी. (2400 मी.) व छात्राओं के लिए 2 कि.मी. (2000 मी.)
    दोड़कर / चलकर दूरी तय करना अनिवार्य है। अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में मेरिट के प्रमाण पत्र आयोजक महाविद्यालय एवं प्रतिभागिता के प्रमाण पत्र विद्यार्थी जहाँ अध्ययनरत है. यह महाविद्यालय स्थय के स्तर पर प्रदान करेगा।
  1. नियमित विद्यार्थी एक पाठ्यक्रम समाप्त होने के पश्चात उसी या नये पाठ्यक्रम में शामिल होता है तो सभी अवसर अन्तर महाविद्यालय / अन्तर विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार होंगे।
  2. पूरक परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात ही विद्यार्थी को अन्तर महाविद्यालय / अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियागिताओं में भाग लेने के योग्य होगें तथा अस्थाई प्रवेशित छात्र / छात्रा भाग लेने के योग्य नहीं होगें।
  3. एक वर्ष का अर्थ यहाँ एक शैक्षिणिक सत्र होगा जिसकी अवधि के दौरान विद्यार्थी उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण रहे सामान्यतः यह अवधि एक जुलाई से 12 महीने तक तथा आगामी सत्र के सामान्य आरम्भ तक मान्य होगी।
  4. योग्य तथा पात्र विद्यार्थी प्रतिनिधि अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में एक कक्षा में अधिकतम दो वर्ष अपने महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर सकता है। एक ही सत्र में एक कक्षा में यह रोक लागू होने पर भी पाठ्यक्रम / डिप्लोमा की पूर्णांबधी से एक वर्ष अधिक खेल सकने का निषेध यहाँ भी लागू होगा। पूर्णावधि से एक वर्ष अधिक प्रतियोगिता में पाठ्यक्रम कार्यक्रम की प्रतिभागी विद्यार्थी के प्रतिनिधित्य पर रोक / निषेध का तात्पर्य होगा
    कि स्नातक पाठ्यक्रम छात्र 5 वर्ष तक ही रहेगा।
  5. संकाय परिषर्तन संभव है, परन्तु अध्ययन की पूर्णावधि के प्रथम दो वर्ष, प्रथम प्रवेश वाले संकाय में ही होंगे।
    शेष अवधि (एक या दो वर्ष) ही स्थानान्तरित संकाय में तभी पूर्ण की जा सकती है जब नये संकाय का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लिया हो।

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